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PAN Card New Rule पैन कार्ड में 31 जुलाई से पहले कर लें ये जरूरी काम, नही तो भरना पड़ेगा हजारों का जुर्माना 1

नई दिल्ली। आज के समय में पैन कार्ड हमारे लिए एक जरूरी दस्तावेज बन चुका है जिसके बिना कई बड़े काम अधर पर लटक सकते है। सलिए जिन लोगों नें पैन कार्ड नही बनवाया है वो लोग समय रहते इसे बनवा लें। और जिनका पैन कार्ड बना हुआ है वे लोग जारी की गई गाइडलाइन के तहत उसे दोबारा अपडेट करा लें। वरना आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है

सरकार के द्वारा जिन लोगों ने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं किया है वे लोग 31 जुलाई तक पैन कार्ड से आधार कार्ड को लिंक करा लें। इस प्रक्रिया को आप बड़ी ही असानी के साथ घर बैठे भी कर सकते हैं। और जिन लोगों को ऐसा लग रहा है कि उनका पैन कार्ड से आधार कार्ड लिंक है तो वे भी एक बार जरूर चेक कर लें।

लिंक नहीं होने पर जुर्माना

जो लोग पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं करते हैं तो अन्य धाराओं के साथ 1000 तक जुर्माना लग सकता है इसलिए हर हाल में आधार कार्ड से पैन कार्ड को लिंक कर लें। इसकी आखिरी तारीख 31 जुलाई तक रखी गई है।

पैन कार्ड बिना नहीं होंगे यह काम

यदि आप 31 जुलाई तक आधार कार्ड से लिंक नहीं करते है तो आपका पैनकार्ड निष्क्रिय कर दिया जाएगा। इसके बाद आप कोई भी वित्तीय काम नहीं करवा सकेंगे। आप आईटीआर फाइल, इनकम टैक्स और किसी बैंक से जुड़े काम नही करवा सकेगें। इसलिए आप 31 जुलाई से पहले जल्द ही पैन कार्ड एक्टिवेट कराने के लिए आवेदन कर दें ।

बंद कार्ड का इस्तेमाल पड़ेगा भारी

Pan Card डिएक्टिवेट होने पर यदि आप इसका इस्तेमाल किसी भी फाइनेंशियल कार्य के लिए दस्तावेज के रूप में करते हैं तो आपके ऊपर 10,000 रुपये तक का जुर्माना लग सकता है. इनकम टैक्स एक्ट की धारा 272B के तहत इतने जुर्माने का प्रावधान है।


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