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FASTag के नियम बदलने से गाड़ी चालकों की बढ़ी परेशानी,अब देना होगा दोगुना टोल टैक्स 1

नई दिल्ली। फास्टैग (FASTag) की KYC कराने की अंतिम तिथि समाप्त हो गया है। ऐसे में जिन लोगों ने अभी तक तक KYC नही कराया है उनके ऊपर गाज गिर सकती है। क्योकि नेशनल हाइवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) की ओर से जारी किए गए  नया नियमों के मुताबिक जिन लोगों की गाड़ियों की विंडशील्ड पर फास्टैग लगाना जरूर र दिया गया है ऐसे में जिन लोगों ने इस नियम को फॉलो नही किया, तो उनसे दोगुना टोल टैक्स वसूला जाएगा। इसको लेकर NHAI की ओर से सख्त निर्देश जारी कर दिए गए हैं। ऐसे में जो लोग कार से हाईवे पर ट्रैवल करने जा रहे हैं को वे लोग  KYC कराने के साथ अपनी गाड़ियों के शीशे में फास्टैग लगा लें। नही भरना होगा या दोगुना टोल टैक्स।

PTI के मुताबिक, इस निय को जारी करने का उद्देश्य यह है कि गाडियो के विंडस्क्रीन पर फास्टैग ना होने से टोल प्लाजा पर अनावश्यक देरी होती है। इससे लाइन में खड़े अन्य व्हीकल को इस परेशानी का खामियाजा भुगतना पड़ता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए अथॉरिटी ने इस संबंध में SOP जारी कर दी है। इ

हाईवे अथॉरिटी ने नए नियम को लेकर फास्टैग जारी करने वाले बैंकों समेत अन्य दूसरी एजेंसियों से भी कहा है कि जो लोग भी फास्टैग प्राप्त करते है उन वाहन चालकों को विंडस्क्रीन पर फास्टैग चिपकाने को कहें।

NHAI ने बताया कि जो लोग इन नियमों को नही मानते है उनका रजिस्ट्रेशन नंबर CCTV फुटेज के जरिए रिकॉर्ड किया जाएगा। इससे इन वाहनों से वसूले गए शुल्क और टोल लेन में वाहन की उपस्थिति के बारे में रिकॉर्ड बनाए रखने में भी मदद मिलेगी।


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