बजट 2024 में विदेशी कंपनी को मिली विशेष छूट, जाने पुरी डिटेल्स
Budget 2024 News मंगलवार 23 जुलाई को पेश किए गए बजट के अनुसार विदेशी कंपनियों को जबरदस्त छूट मिलने वाली है। जी हां सरकार ने टैक्स के न्यू रिज्यूम में भी कई बदलाव किए हैं। खास तौर से आपको बता दे मोदी सरकार की 3.0 version में यह पहली बजट है। वही खास बात यह है कि मोदी सरकार की तरफ से आने वाले यहां सातवां बजट है इसलिए देश की जनता को इन पर खूब भरोसा है।
इससे पहले चुनावी साल होने के चलते 1 फरवरी को पेश हुए अंतरिम बजट में कोई खास परिवर्तन नहीं देखा गया था और ना ही उसमें कोई खास छेड़छाड़ की गई थी। सरकार की तरफ से इस बार की पेश की गई बजट में बिहार और आंध्र प्रदेश को काफी अहमियत मिल रही है जिस वजह से विपक्षियों ने अपना अलग-अलग बयान भी दिया है।
विदेशी कंपनी को मिलेगी छूट
सबसे पहले तो आपको बता दे सरकार की तरफ से किए गए नए परिवर्तनों की वजह से विदेशी कंपनियों को जबर्दस्त फायदा होने वाला है। जी हां सरकार ने विदेशी कंपनियों पर लगने वाले कॉरपोरेट टैक्स को 35% घटा दिया है। वहीं वित्तीय वर्ष 2024 के बजट में बताया गया है कि विदेशी कंपनियों की इनकम पर लगाने वाली टैक्स जो कि पहले 40% होती थी उसी भी काम करके अब 35% कर दिया जाएगा। हालांकि सरकार का कहना है इस अहम फैसले के पीछे सबसे मुख्य कारण है और नई विदेशी कंपनियों को भारत की ओर आकर्षित करना।
सब्सिडी में भी की गई कटौती
अब अगर हम सब्सिडी की बात करें तो आपको बताएं सरकार ने मंगलवार को लोकसभा में पेश किए गए वित्त वर्ष 2024 25 के बजट में खाने खाद्य और फ्यूल के लिए सब्सिडी को 7.8% कम कर दिया। यह कटौती फरवरी के अंतिम बजट में जाते गए अनुमानों के अनुरूप ही की गई है। आपको बता दे चुनावी साल होने की वजह से 1 फरवरी को बजट सही से नहीं पेश किया गया था वह सिर्फ एक अंतरिम बजट था। वहीं मंगलवार 23 जुलाई को सरकार ने अपना देश का नया बजट पेश कर दिया है।
लिए गए अहम फैसले
सामने आ रही डिटेल्स के मुताबिक आपको बता दे कई और फैसला 20 बजट में लिए गए हैं जैसे की बेसिक कस्टम ड्यूटी 10% से घटकर 5% पर कर दी गई है। केवल इतना ही नहीं बल्कि एग्री सेस को 5% से घटकर सिर्फ 1% कर दिया गया है। वहीं अगर हम गोल्ड इन्वेस्टर के बारे में बात करें तो आपको बता दे अभी आपके लिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का सबसे सही समय है। सरकार की तरफ से किए गए परिवर्तनों के अनुसार अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इसके लिए 36 महीने की समय सीमा को कम करके सिर्फ 24 महीने का कर दिया गया है।