वाहन पर नहीं है हाई सिक्योरिटी नम्बर प्लेट तो कटेगा चालान, जानें कब से ढीली होगी जनता की जेब 1
आपको बता दें की राजस्थान की राज्य सरकार के आदेश अनुसार जो वाहन 2019 से पहले के हैं। उन पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाना अनिवार्य है। बता दें की 10 अगस्त 2024 की तारीख इस कार्य के लिए आखरी तारीख के रूप में तय की गई थी हालांकि समस्या यह है की अब तक भी हजारों लोगों ने हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट को अपने वाहनों पर नहीं लगवाया है।
बहुत से वाहन चालक ऐसे हैं, जिन्हें इस बात की जानकारी ही नहीं और इसी कारण उन्होंने हाई सिक्योरिटी नम्बर प्लेट के लिए ऑनलाइन आवेदन नहीं किया है। बहुत से लोग ऐसे हैं, जिनके आसपास शोरूम नहीं हैं। इस प्रकार के लोगों को अपने आसपास के क्षेत्रों में जाकर हाई सिक्योरिटी नम्बर प्लेट को लगवाना पड़ रहा है।
दिसंबर तक के स्लॉट हो रहें हैं बुक
आपको बता दें की परिवहन विभाग के पोर्टल का रिप्लेसमेंट ऑप्शन अब शुरू हो गया है। जिसके बाद वाहन मालिकों को काफी राहत मिलेगी। अब हाई सिक्योरिटी नम्बर प्लेट लगवाने के लिए दिसंबर तक के स्लॉट बुक किये जा रहें हैं। बता दें की सही स्थान की अपेक्षा जिला मुख्यालय तथा अन्य स्थानों के स्लॉट बुक किये जा रहें हैं। वहीं कुछ स्थानों पर शोरूम नन्द होने के कारण उदयपुर के स्लॉट मिल रहें हैं। इन चीजों से वाहन मालिकों को काफी समस्या का सामना करना पड़ रहा है।
जल्दी ही बनेंगे चालान
परिवहन विभाग की और से कहा गया है की जिन वाहनों की बिना एचएसआरपी प्लेट नहीं बनी है। उनके चालान जल्दी ही बनाये जाएंगे। हालांकि जिन लोगों ने बिना एचएसआरपी प्लेट के लिए आवेदन किया हुआ है, उनको उसकी पर्ची अपने पास रखनी होगी। इस पर्ची को दिखाने पर इस प्रकार के वाहन मालिकों का चालान नहीं बनाया जाएगा।
बता दें की शहरी क्षेत्रों में जिन वाहनों की हाईसिक्योरिटी नम्बर प्लेट नहीं बनी है, उनके चालान जल्दी ही बनाये जाएंगे। यह कार्य यातायात पुलिस करेगी हालांकि जिन वाहन मालिकों ने अपने स्लॉट को बुक करा लिया है, उनके चालान नहीं बनाये जायेंगे।