मदरसों की मान्यता को ख़तरा, इन लोगों को नहीं दी जा सकेगी धार्मिक शिक्षा, जान लें डिटेल्स 1

खबर मध्य प्रदेश से है। यहां की राज्य सरकार के स्कूल शिक्षा विभाग की और मदरसों के सत्यापन का आदेश निकाला गया है। जिसके अनुसार यदि मदरसों में गैर मुस्लिम या मुस्लिम बच्चों के फर्जी नाम पाए जाते हैं अथवा बच्चों को उनके अभिभावक की अनुमति के बिना धार्मिक शिक्षा देते पाए जाते हैं तो इस प्रकार के मदरसों की मान्यता को रद्द कर दिया जाएगा।
बता दें की बीते शुक्रवार को मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग ने आदेश जारी किया था। जिसमें कहा मदरसों में शासकीय अनुदान प्राप्त करने के लिए फर्जी तरीके से मुस्लिम तथा गैर-मुस्लिम बच्चों के नामों को दर्ज कराया जाता है। यदि इस प्रकार की स्थिति को किसी भी मदरसे में देखा गया तो ऐसे मदरसे की मान्यता को रद्द कर दिया जाएगा। अतः मदरसों का सत्यापन कराये जाने की आवश्यकता है। सरकारी आदेश में कहा गया है की ….
1 . जो मदरसे मध्य प्रदेश मदरसा बोर्ड से रजिस्टर्ड हैं तथा शासन से अनुदान पाते हैं। इस प्रकार के मदरसों का सत्यापन कराया जाए। यदि इस प्रकार के मदरसों में मुस्लिम या गैर मुस्लिम बच्चों के फर्जी नाम पाए जाते हैं तो इन मदरसों की मान्यता समाप्त, अनुदान बंद तथा दाण्डिक प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाए।
2 . भारतीय संविधान के अनुच्छेद – 28 (3) कहता है की यदि कोई भी शैक्षिणिक संस्थान राज्य सरकार से अनुदान प्राप्त करता है तो इस संस्थान में उपस्थित होने वाले किसी भी व्यक्ति को उसके अभिभावक की अनुमति के बिना अथवा अवयस्क बच्चे को धार्मिक शिक्षा देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है।
3 . इस प्रावधान के अनुसार राज्य सरकार से निधि प्राप्त करने वाली किसी संस्था ने यदि अवयस्क बच्चे को उसके अभिभावक की अनुमति के बिना धार्मिक शिक्षा दी या ऐसे बच्चों को धार्मिक उपासना के लिए बाध्य किया तो इस प्रकार की संस्था का शासकीय अनुदान बंद किया जा सकता है। इसके अलावा ऐसी संस्था की मान्यता भी रद्द की जा सकती है।
आपको बता दें की स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय सिंह ने कहा है की मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों के भौतिक सत्यापन के आदेश जारी किये गए हैं। मुस्लिम बच्चों के साथ यदि गैर मुस्लिम बच्चों के नाम दर्ज पाए जाते हैं अथवा उनके अभिभावकों की अनुमति के बिना धार्मिक शिक्षा देते पाया जाता है तो इस प्रकार के मदरसों पर कड़ी कार्यवाई करेंगे।