राजस्थान सरकार का भिक्षावृत्ति पर बड़ा एक्शन, भीख मांगने पर होगी 10 साल की सजा 1
राजस्थान विधानसभा में निर्दलीय विधायक चंद्रभान सिंह ने भिक्षावृत्ति का मुद्दा उठाते हुए कहा था, कि मंत्री जिस मार्ग से आते हैं वहां पर भी भिक्षावृत्ति हो रही है। सदन में इस सवाल को जवाब देते हुए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने कहा कि सरकार इस मामले पर गंभीर है और इसके लिए पुनर्वास भी खोल गए हैं।
सरकार उचित कदम उठाएगी
इस मामले को गंभीरता से लेते हुए अविनाश गहलोत ने कहा कि हमारे यहां भिक्षावृत्ति ज्यादा है और इससे पूरा राजस्थान कलंकित है। इस पर रोक लगाने के लिए सरकार उचित कदम उठाएगी और भिक्षावृत्ति को रोकने के लिए जनजागरण अभियान भी चलाए जाएंगे। इस मामले पर विधानसभा स्पीकर वासुदेव देवनानी ने कहा कि कई बार कुछ लोग भिक्षावृत्ति करवाते हैं, और इसमें भी कई ठेकेदार हैं। इसके बाद मंत्री अविनाश गहलोत ने कहा कि इसमें 10 साल की सजा का प्रावधान है, आपके निर्देश पर कठोर कार्रवाई की जाएगी।
भिक्षावृत्ति करने वालों के लिए पुनर्वास केंद्र खोले गए
इस पर मंत्री अविनाश गहलोत ने कहा कि सभी सार्वजनिक स्थानों पर भिक्षावृत्ति हो रही है। रेलवे स्टेशन, गुरुद्वारा, मंदिरों और बस स्टैंड पर भिक्षावृत्ति होती है और इनके लिए पुनर्वास भी खोले गए हैं। इसके लिए गृह विभाग, सामाजिक न्याय विभाग और महिला विकास विभाग मिलकर काम कर रहा है। 18 साल से कम उम्र वालों पर जेजे एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई होती है और जब वे 18 साल के हो जाते हैं तो उन लोगों को पुनर्वास में भेज दिया जाता है।
इसके आगे उन्होंने कहा केंद्र सरकार की तरफ से राज्य में स्माइल योजना चलाई जा रही है। नकली किन्नरों के जरिए भी भिक्षावृत्ति कराई जाती है और ऐसी तीन जगहों को चिह्नित कर लिया गया है। बता दें कि सिटी पैलेस जयपुर, उदयपुर और जैसलमेर को इसके लिए चिह्नित किया गया, जहां पर भिक्षवृत्ति कराई जाती है।