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पेंशन के नियमों में हुआ बदलाव, विधवा या तलाकशुदा पुत्री के लिए नए निर्देश जारी 1

Family Pension Big Change : नई दिल्ली। राजस्थान सरकार ने महिला कर्मचारियों को मिलने वाली पेंशन को लेकर एक बड़ा एलान किया है। अब महिलाओं को अपने पति की मौत के बाद मिलने वाली पेंशन में ना केवल विधवा का हक होगा, बल्कि इसका बेटे के अलावा तलाकशुदा पुत्री को भी नॉमिनी  बना सकते हैं।

बता दें कि सरकार ने पेंशन नॉमिनी को लेकर नए नियम लागू कर दिया हैं। फैमिली पेंशन के नियमों को लेकर वित्त (पेंशन) विभाग जयपुर के संयुक्त शासन सचिव की ओर से सेवानिवृत्त कार्मिक व उसकी पत्नी (पारिवारिक पेंशनर) की मृत्यु के बाद उसकी विधवा या तलाकशुदा पुत्री को इसके लिए हकदार हो सकती है जिसके संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।

निर्देशों की पालना में अतिरिक्त निदेशक भारती राज ने बताया कि को वो पेशंन पाने की तभी हकदार होगी जब पुत्री के पति की मृत्यु हुई हो गई हो या फिर तलाकशुदा पुत्री होगी,ऐसी स्थिति में तलाक सरकारी कार्मिक या पेंशनर या उसके जीवनसाथी के जीवित रहने के समय ही हो गया हो और वह उन पर आश्रित हो।

पहले केवल महिला कर्मचारी की पेंशन उनके पति को मिलता था। हालांकि, विशेष परिस्थिति में वह परिवार के किसी अन्य सदस्य को फैमिली पेंशन का नॉमिनी बना सकते हैं। उन्होंने संभाग के सभी कार्यालय अध्यक्ष और विभागाध्यक्षों को भविष्य में विधवा या तलाकशुदा पुत्री के पारिवारिक पेंशन प्रकरण विभाग की ओर से जारी निर्देशानुसार तैयार करने के लिए कहा है।


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