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आपके भी घर में बना है बेसमेंट, तो जरूर पढ़ें ये खबर 1

Basement Rules: दिल्ली के एक coaching Center में हुए हादसे के बाद दिल्ली नगर निगम ने 13 कोचिंग संस्थानों के बेसमेंट को सील कर दिया गया है। इसका कारण यह था कि इन Basement का इस्तेमाल सही नियमों के मुताबिक नहीं किया जा रहा था। आइए जानते हैं कि बेसमेंट में किन कार्यों की अनुमति है और किन कार्यों का अनुमति नहीं है।

क्या है बेसमेंट?

किसी भी बिल्डिंग में ग्राउंड लेवल से नीचे बनाए गए कंस्ट्रक्शन (construction) को बेसमेंट कहा जाता है। Okhla Industrial Development Area Building Regulation and Direction 2006 के अनुसार, ग्राउंड लेवल से नीचे स्थित पूरा या Partial Space Basement की बीच में आता है।

बेसमेंट में क्या नहीं किया जा सकता?

दिल्ली के मास्टर प्लान ऑफ दिल्ली (MPD 2021) और यूनिफाइड बिल्डिंग बायलॉज 2016 के अनुसार, बेसमेंट का इस्तेमाल फ्लोर एरिया रेशो (FAR) के रूप में नहीं किया जा सकता है। इसका मतलब है कि बेसमेंट को रहने के लिए या ऑफिस स्पेस के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता।

बेसमेंट का उपयोग

बेसमेंट का इस्तेमाल स्टोरेज, डार्क रूम, बैंक सेलर, पार्किंग स्पेस, या कुछ सामान रखने के लिए किया जा सकता है। बेसमेंट में किचन, बाथरूम, और टॉयलेट बनाने की मंजूरी नहीं होती है। हालांकि, अगर सीवर लेवल के आधार पर टॉयलेट सुरक्षित है तो इसकी मंजूरी दी जा सकती है।

विभिन्न राज्यों में बेसमेंट के नियम

बेसमेंट से जुड़े नियम अलग-अलग राज्यों में अलग हो सकते हैं। कुछ राज्यों में वकील, डॉक्टर जैसे प्रोफेशनल्स को बेसमेंट का उपयोग करने की मंजूरी होती है, लेकिन दिल्ली में ऐसा नहीं है। दिल्ली में नियमों में बदलाव करके अब बेसमेंट के सिर्फ 30% Aera को ही इस्तेमाल करने की अनुमति दी गई है।
क्या होता है FAR?

FAR का मतलब है Floor Area Ratio होता है। यह आपके घर की कुल जमीन में से रहने बचे area का अनुपात है। जैसे की , अगर आपके घर की जमीन 100 गज है और आपने 50 गज में घर बनाया है, तो इसमें जितना भी एरिया रहने योग्य है, उसे FAR कहा जाता है। बेसमेंट को FAR में शामिल नहीं किया जाता है।

कॉमर्शियल उपयोग

बेसमेंट का इस्तेमाल कुछ ऑफिस या स्टोर रूम के लिए किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए Local Administration से मंजूरी लेनी होती है। घरों के बेसमेंट को पार्किंग, यूटिलिटी, या सर्विस रूम के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है।

कुछ जगहों पर बेसमेंट बनाने की अनुमति नहीं

दिल्ली में कई इलाके ऐसे हैं जहां बेसमेंट बनाने की मंजूरी नहीं दी जाती है। जैसे कि कनॉट प्लेस के सर्किल में दिल्ली नगर नियम या डीडीए की ओर से बेसमेंट बनाने की मंजूरी नहीं है।

इस तरह , बेसमेंट के इस्तेमाल पर नियमों का पालन करना आवश्यक है। इससे न केवल आपकी प्रॉपर्टी सुरक्षित (property safe) रहती है, बल्कि आप कानूनी कार्रवाई (action) से भी बच सकते है।


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