खुशखबरी: अब नहीं कराना पडेगा FASTag में बार बार रिचार्ज, RBI ने जारी किया नियम 1
आपको बता दें की हालही में RBI ने हालही में एक नियम सभी बैंकों के लिए जारी किया है। जिसके अनुसार कुछ सुविधाएं जैसे FASTag या NCMC के ऑटो-रिप्लेसमेंट पर या कोई प्री-डेबिट नोटिफिकेशन को जारी नहीं कर सकेंगे। इसके अलावा RBI ने FASTag तथा NCMC ई-मेंडेंट फ्रेमवर्क में शामिल किया है।
इन पेमेंट सिस्टम में जैसे ही ग्राहक के पैसे तय लिमिट से कम होंगे वैसे ही ग्राहक के अकाउंट से पैसे स्वयं ही जुड़ जाएंगे। इसका सीधा सा मतलब यह है की FASTag यूजर्स को अब बार बार FASTag को रिचार्ज कराने की आवश्यकता नहीं है। अतः ऐसा कहा जा सकता है की अब FASTag यूजर्स का बार बार रिचार्ज कराने का झंझट दूर हो चुका है।
आरबीआई ने क्या कहा
आपको बता दें की आरबीआई ने एक सर्कुलर जारी कर उसमें कहा है की FASTag तथा NCMC की ऑटो रिप्लेसमेंट कम बैलेंस के कारण ट्रिगर हो। अब यह ई-मेंडेट फ्रेमवर्क के तहत आएगी और इसके लिए अब तक ग्राहकों को जो 24 घंटे पहले ही प्री-डेबिट नोटिफिकेशन जारी हो जाती थी। उससे भी ग्राहकों को अब मुक्ति मिलेगी। आपको बता दें की ई-मेंडेट फ्रेमवर्क को 2019 के बाद में कई सर्कुलर के रूप में पेश हुआ था ताकी ग्राहकों को उनके अकाउंट में आने वाले डेबिट की सूचना देकर उनकी सुरक्षा को बढ़ाया जा सके।
2019 के सर्कुलर में क्या था
2019 के सर्कुलर में आरबीआई ने सुविधा के रूप में कार्ड जारी करने वाला कार्ड धारक को डेबिट से कम से कम 24 घंटे पहले एक प्री-नोटिफिकेशन भेजेगा। कार्ड पर ई-मेंडेट दर्ज कराते समय कार्ड धारक को जमाकर्ता से नोटिफिकेशन प्राप्त करने के उपलब्ध विकल्पों जैसे SMS या ई-मेल चुनने की सुविधा दी जायेगी। इसके अलावा प्री-नोटिफिकेशन के इस मोड को बदलने की सुविधा भी कार्ड धारक को प्रदान की जायेगी।