वोटर आइडी कार्ड में सुधार करने का ये है अंतिम अवसर, जाने कब है इसकी अंतिम तारीख 1
विधानसभा की 10 सीटों पर होने वाले चुनाव की तैयारी को लेकर गोड्डा जिला में भी तैयारी जोरों पर चल रही है। पिछले लोकसभा चुनाव में कई जगहों के नाम सूची में नहीं होने के कारण लोग काफी परेशानी थे। इस बार ऐसे समस्याओं को लेकर प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं। इस पर आप अपने वोटर आइडी कार्ड में हर प्रकार के सुधार के लिए 9 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं और यदि आपको मतदाता सूची में नया नाम जोड़ना है तो इसको भी अंतिम तारीख तक कर सकते हैं।
इसके लिए आपको आवेदन करना होगा, लेकिन 9 अगस्त के बाद में किसी भी प्राकर का आवेदन नहीं लिया जाएगा। यह कदम यह सुनिश्चित करने के लिए है कि कोई भी मतदाता अपने अधिकार से वंचित न रहे और हर किसी को मतदान में भाग लेने का अवसर मिले।
वोटर आईडी कार्ड में करा सकते हैं सुधार
गोड्डा के महागामा के सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी सह प्रखंड विकास पदाधिकारी सोनाराम हंसदा ने कहा कि अपने वोटर आईडी कार्ड में किसी भी तरह का सुधार करने के लिए फॉर्म 8 को भरना होगा। जो लोगों की उम्र 1 जुलाई 2024 से 18 वर्ष हो चुकी है, वो फॉर्म 6 के माध्यम से मतदाता सूची में अपना नया नाम जोड़ सकते हैं। तो वहीं मृत्यु, शादी या दोहरा नाम हटाने के लिए फॉर्म 7 भर सकते हैं।
यहां पर कर सकते हैं आवेदन
आपकी जानकारी के लिए बात दें कि विधानसभा चुनाव के होने से पहले इन समस्याओं से जुड़ी किसी भी आवेदन को बूथ के बीएलओ को आवेदन दे सकते हैं या फिर ऑनलाइन एप्लीकेशन NVSP, VHA (वोटर हेल्पलाइन) से भी आवेदन कर सकते हैं। बता दें कि इसकी अंतिम मतदाता प्रकाशन 27 अगस्त 2024 को रखा गया है। जिसमें आप अपने नाम से सम्बन्धित हर तरह की गलती की जांच कर सकते हैं।