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बाइक और स्कूटर चलाने वालों के लिए आया नया नियम, 1 सितंबर से होगा लागू

यदि आप दोपहिया वाहन से रोजाना सफर करते हैं तो यह खबर आपके ही काम की है। दक्षिण भारत के राज्‍य आंध्र प्रदेश के बड़े शहर विशाखापट्टनम में आज कल एक्सीडेंट के मामलों को देखते हुए एक नया नियम लागू किया जाने वाला है।

जी हां, अब स्‍कूटर या बाइक को चलाते वक्‍त हर हाल में पीछे बैठने वाले शख्‍स को हेलमेट पहनना अनिवार्य होगा। मोटर व्हिकल एक्‍ट के अंतर्गत पीछे बैठकर स्‍कूटर पर यात्रा करते समय हेलमेट लगाना जरूरी हो गया है, लेकिन देश के अधिकांश हिस्‍सों में इसका पालन नहीं किया जाता है।

1 सितंबर से लागू होगा नया नियम

लेकिन हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब विशाखापट्टनम में एक सितंबर से स्‍कूटर या बाइक पर पीछे बैठकर सवारी करने वालों को भी हेलमेट लगाना आवश्यक होगा। इस नए नियम पर विशाखापत्तनम के जिला कलेक्टर, जिला सड़क सुरक्षा समिति के अध्यक्ष हरेंधीरा प्रसाद और शहर के पुलिस आयुक्त शंखब्रत बागची ने हाल ही में एक बैठक की थी और इस पर चर्चा की गई थी। उन्‍होंने कहा कि यदि आप इन नियमों का पालन नहीं करते हैं, तो आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।

नियमों का पालन नहीं करने पर आ सकती है मुसीबत

विशाखापट्टनम पुलिस ने कहा कि नियमों का उल्‍लंघन करने वाले लोगों का 1035 रुपये का चालान काटा जाएगा और साथ ही उनके लाइसेंस को तीन महीनों के लिए सस्‍पेंड भी किया जा सकता है। इसके आगे उन्होंने हेलमेट की क्‍वालिटी को लेकर भी हिदायत दी है। उन्होंने बताया कि केवल आईएसआई मार्क वाले हेलमेट ही पहनने होंगे, नहीं तो उन पर सख्‍त एक्‍शन लिया जाएगा। बता दें कि दिल्‍ली, मुंबई जैसे बड़े शहरों में स्‍कूटर-बाइक पर पीछे बैठने वाले लोगों के हेलमेट पहनने के नियम को कड़ाई से लागू किया गया है। बहुत से शहरों में केवल दोपहिया वाहन चलाने वाले चालक को हेलमट पहनना अनिवार्य है और उस पर ही चालान काटा जाता है।


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