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नई दिल्ली: MP News: मध्यप्रदेश में अब तेजी से बढ़ रही तकनीकी को देखते हुए कोर्ट से जुड़े काम भी डिजिटल पैमाने पर का जाने को लेकर एक नया नियम जारी किया गया है। अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) के तहत इलेक्ट्रॉनिक पद्धति को हर क्षेत्र में शामिल करने के लेकर मध्यप्रदेश सरकार की ओर से नए नियम तैयार किए गए। जिसे राजपत्र में प्रकाशन के साथ ही लागू कर दिया गया है।
पुलिस के द्वारा घर घर में जो समन वारट घर में भेजने का कार्य किया जा था उसे अब बंद करके इलेक्ट्रॉनिक पद्धति को अपनाकर समय और श्रम की बचत किए जाने का फैसला लिया गया है। मध्यप्रदेश में कोर्ट की प्रक्रिया को तेज करने लिए इस नए नियम को जारी किया जा रहा है अब वाट्सऐप, ई-मेल से भेजे जाएगें समन और वारंट
नए नियमों के तहत न्यायालय इलेक्ट्रॉनिक पद्धति से आदेश जारी करेगा, जिसे पुलिस अधिकारी द्वारा तामील कराना जरूरी होगा। इस पर डिजिटल हस्ताक्षर होंगे।
इलेक्ट्रॉनिक रूप से जनरेट समन-वारंट में न्यायालय की मुद्रा की छवि भी अंकित होगी। गिरफ्तारी का प्रत्येक वारंट, न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर द्वारा जारी किया जाएगा। इसके बाद पुलिस थाने के अधिकारियों की जिम्मेदारी रहेगी कि वो शिकायत दर्ज कराने आए आरोपी या गवाहों का पता, ई-मेल, फोन नंबर की जानकारी अपने रिकार्ड में रखें।