आपने भी खुला रखा है सुकन्या अकाउंट तो जरूर पढ़ें यह खबर 1
आपको पता होगा ही की पोस्ट में ऑफिस में PPF, SSY जैसी कई छोटी बचत योजनाएं चलाई जाती हैं। जिनका लाभ काफी संख्या में लोग उठाते हैं। जानकारी दे दें की आगामी 1 अक्टूबर से सरकार इन योजनाओं से जुड़े नियमों में कुछ बदलाव करने जा रही है। यदि आपने भी इनमें से किसी योजना से निवेश किया हुआ है तो आपके लिए यह खबर काफी जरूरी है। बता दें की वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग ने NSS, PPF तथा SSY के लिए 6 नियम जारी किये हैं। जिनके बारे में हमने यहां विस्तार से बताया है।
6 कैटेगिरी में बांटे गए हैं नियम
. अनियमित NSS स्कीम।
. मल्टीपल PPF अकाउंट ओपन होने पर।
. नाबालिग के नाम पर PPF अकाउंट होने पर।
. NRI द्वारा खोले गए PPF अकाउंट।
. अभिभावक के स्थान पर दादा-दादी द्वारा खोले गए सुकन्या समृद्धि योजना के अकाउंट।
. नाबालिग के नाम खोला गया छोटी बचत योजना का खाता।
. अनियमित NSS स्कीम
बता दें की यदि आपके पास 2 अप्रैल 1990 से पहले के दो खाते हैं तो आपके पहले खाते पर प्रचलित योजना दर जारी रहेगी जब की दूसरे खाते पर POSA दर के साथ में बकाया राशि पर 200 बीपीएस की दर लागू होगी। ध्यान रहे की इन दोनों खातों में जमा राशि सालाना आय से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। यदि अतिरिक्त धनराशि जमा की है तो उसको ब्याज के साथ इसे वापस कर दिया जाएगा।
नाबालिग के नाम पर PPF अकाउंट
यदि नाबालिग के नाम पर PPF अकाउंट है और अनियमित है तो बता दें की इस प्रकार के खातों की धनराशि पर POSA ब्याज तब तक नहीं दिया जाएगा। जब तक नाबालिग खाता खोलने के लिएःब पात्र नहीं हो जाता है यानि 18 वर्ष नाबालिंग की आयु होने पर ही उसको लागू ब्याज दर का भुगतान किया जाएगा। मैच्योरिटी पीरियड की गणना भी उसी समय से की जायेगी, जब नाबालिग ब्यस्क हो जाता है।
मल्टीपल PPF अकाउंट
यदि आपके पास में मल्टीपल PPF अकाउंट हैं तो बता दें की नए नियम के अनुसार आपको प्राइमरी अकाउंट पर ब्याज मिलता रहेगा। जब की दूसरे खाते ही पहले में विलय कर दिया जाएगा। यदि कोई तीसरा खाता भी है तो उसमें आपको खाता खोलने की तारीख से जीरो ब्याज दिया जाएगा।
NRI द्वारा खोले गए PPF अकाउंट
बता दें की जिन NRI ने 1986 के अंतर्गत खाते खोले हैं। जहां पर फार्म H में निवास की स्थिति में नहीं पूछा जाता। इन सभी खातों पर 1 अक्टूबर से जीरो ब्याज दिया जाएगा।
नाबालिग के नाम खोली गई छोटी बचत योजना
इस प्रकार के अनियमित खातों को साधारण ब्याज के साथ में नियमित किया जा सकता है। इन खातों पर ब्याज के लिए गणना दर प्रचलित POSA दर होनी चाहिए।
अभिभावक के स्थान पर दादा-दादी द्वारा खोले गए SSY अकाउंट
यदि दादा-दादी द्वारा खोले गए SSY अकाउंट खोले गए हैं तो ऐसे मामलों में 1 अक्टूवर को इस प्रकार के खाते बच्चे के कानूनी या जीवित माता-पिता के नाम ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। यदि किसी परिवार में दो से अधिक खाते खोले गए हैं तो इस प्रकार के खातों को बंद कर दिया जायेगा।