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अब घर तथा होटल में भी रख सकेंगे देशी शराब, सरकार ने लिया नया फैसला 1

आपको बता दें की होटल, बार या घर में अब तक हेरिटेज मदिरा को रखना अब तक गैर क़ानूनी माना जाता था। लेकिन अब इन स्थानों पर भी हेरिटेज मदिरा को रखा जा सकता है। आपको जानकारी दे दें की यह फैसला हालही में मध्य प्रदेश सरकार ने लिया है। यदि कोई व्यक्ति अपने घर में हेरिटेज मदिरा को रखना चाहता है तो वह घर में चार बोतल हेरिटेज मदिरा को रख सकता है, प्रदेश सरकार ने ऐसा नियम बनाया है।

महुआ से बनती है हेरिटेज मदिरा

जानकारी दे दें की महुआ को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने यह नया नियम बनाया है। बता दें की महुआ से ही हेरिटेज मदिरा का निर्माण किया जाता है और महुआ के कारोबार से आदिवासी समाज काफी बड़ी संख्या में जुड़ा हुआ है। इस प्रकार से देखा जाए तो आदिवासी समाज को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार की यह बड़ी पहल है।

आबकारी नीति के अंतर्गत बनाये नियम

आपको जानकारी दे दें की मध्य प्रदेश में महुआ के फूल से बनने वाली हेरिटेज मदिरा को पहचान दिलाने के लिए आबकारी नीति 2022 के अंतर्गत नियम बनाये गए हैं। बता दें की महुआ के फूल का उत्पादन सिर्फ जनजातियों के लिए अधिसूचित क्षेत्रो में तथा सिर्फ जनजातियों के स्व सहायता समूह में ही किया जाता है।

इसके अलावा विनिर्माण इकाई परिसर में इसके विक्रय के लिए दूकान को भी खोला जा सकता है। इससे पता लगता है की सिर्फ जनजातियों से जुड़े लोग ही महुआ का कारोबार कर सकते हैं। चूंकि ये लोग आर्थिक तौर पर सशक्त नहीं होते हैं अतः इनको आर्थिक रूप से संपन्न बनाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने हेरिटेज मदिरा को होटल, बार तथा घर पर रखने की छूट दी है।


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